हल्द्वानी, मार्च 31 -- हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में निजी भूमि मालिक भी प्रचार के लिए यूनिपोल लगा सकेंगे। इसके लिए निगम ने अपनी नियमावली में बदलाव कर दिया है। जिससे खाली पड़ी जमीन का उपयोग प्रचार के लिए होने से आर्थिक लाभ होगा। इसके लिए निगम में नियमानुसार शुल्क जमा करना होगा। व्यावसायिक प्रचार के लिए नगर निगम अपनी जमीनों पर यूनिपोल लगाकर इन्हें किराए पर देता है। जिससे निगम की आय में वृद्धि होती है। वहीं निजी भूमि मालिकों को इसकी अनुमति नहीं होने से उनकी जमीन खाली पड़ी रहती है। जबकि निगम में शामिल होने से पहले नए वार्डों में जिला पंचायत से अनुमति मिलने पर इसका उपयोग प्रचार सामग्री लगाने के लिए किया जाता रहा है। ऐसे में निगम में शामिल होने के बाद लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसके समाधान ने अब निगम ने नियमावली में बदलाव कर दिय...
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