भागलपुर, जून 30 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर सहित पूरे बिहार में विज्ञापन गतिविधियों को विनियमित करने और अवैध होर्डिंग पर लगाम कसने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग ने नई नियमावली और दरें जारी कर दी हैं। अब विभिन्न शहरी नगर निकायों में विज्ञापन शुल्क और लाइसेंस शुल्क की एक स्पष्ट और पारदर्शी संरचना होगी। इस संशोधन के तहत, बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 30 में बदलाव किया गया है। अब लाइसेंस, नवीकरण, विज्ञापन या अन्य शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। होर्डिंग शाखा प्रभारी अजय शर्मा ने बताया कि संसोधित नियमावली की प्रति भागलपुर नगर निगम को भी मुहैया करा दी गयी है। नगर विकास विभाग की ओर से जारी संसोधित नियमावली की तुलनात्मक रिपोर्ट बनाकर नगर आयुक्त के निर्देशानुसार लागू कर दिय...
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