लखनऊ, फरवरी 13 -- -सभी डीएम-एसएसपी, पुलिस आयुक्तों व सीएमओ से 20 तक मांगी ऐसे चिकित्सकों की रिपोर्ट -प्रमुख सचिव ने भेजा पत्र, कहा सभी जिलों में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की कराएं जांच -निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर सरकार सख्त लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश के सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षक अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। निजी प्रैक्टिस को प्रतिबंधित करने के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को हर हाल में निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी किया है। सभी डीएम, पुलिस आयुक्तों और स...
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