सिमडेगा, मार्च 26 -- सिमडेगा,जिला प्रतिनिधि। अदालत में गलत कंप्लेन केस दाखिल करने वाले अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को एडीजे की कोर्ट ने बरकरार रखा है। एडीजे की अदालत ने सीजीएम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर चुनौति करने वाले मामले को खारिज कर दिया है। बताया गया कि वर्ष 2019 में खैरनटोली निवासी मो कलीम ने सीजेएम की अदालत में कंप्लेन केस दायर कर अपने बेटे सद्दाम का अपहरण और अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप एक महिला पर लगाया था। सीजेएम की अदालत ने मामले को सदर थाना में भेजते हुए पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। मामले की जांच सदर थाना के तत्कालीन एएसआई धुरंधर राय ने की थी। जांच में मामला झूठा पाया गया और अपहरण की आरोपी सद्दाम की पत्नी पाई गई। एएसआई ने अदालत में आवेदन देकर झूठा मामला दर्ज कराने के मामले में आर...
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