लखनऊ, नवम्बर 17 -- पत्नी से लड़ाई के दौरान गुस्से में आकर अपने आठ माह के बच्चे को जमीन पर पटककर गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी पिता सुरेंद्र साहू को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने सजा सुनाई है। अदालत में बहस के दौरान एडीजीसी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट थाना निगोहा में 17 जुलाई 2019 को आरोपी की पत्नी लक्ष्मी ने दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है की घटना की रात करीब 10:00 बजे वह अपने 8 माह के बेटे कमलेश के साथ चारपाई पर बैठी थी। तभी अचानक उसके पति और उससे कहासुनी होने लगी। अदालत को बताया गया कि इसी कहासुनी के बीच आरोपी पति सुरेंद्र साहू ने बच्चे कमलेश को उठाकर चबूतरे पर खड़े होकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद पुनः जमीन से उठाकर दो-तीन बा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.