मेरठ, सितम्बर 17 -- नगर निगम के 90 वार्डों में गृहकर वसूली को लेकर बोर्ड बैठक के फैसले को दरकिनार कर नया आदेश जारी कर दिया है। नये आदेश के तहत दो लाख से अधिक पुराने भवनों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 से नया गृहकर लगेगा। वहीं जीआईएस के आधार पर एक लाख से अधिक नये भवनों का गृहकर वसूला जाएगा। यदि किसी भवन स्वामी ने जीआईएस के आधार पर बढ़ा हुआ गृहकर जमा किया है तो उसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा। हालांकि इस नये आदेश का संयुक्त व्यापार संघ ने कड़ा विरोध किया है। कहा कि नगर निगम बोर्ड से ऊपर कोई नहीं है। मेयर ने कहा कि जीआईएस होल्ड है। कोई भी फैसला बोर्ड के अनुसार ही होगा। मंगलवार को नगर निगम में भाजपा के पांच पार्षद राजीव गुप्ता काले, अजय चंद्रा, अरुण मचल, पंकज गोयल, रामपाल सिंह यादव आदि नगर आयुक्त से मिले। पार्षदों ने गृहक...