बोकारो, नवम्बर 22 -- चास प्रतिनिधि। निगम प्रशासन की स्वीकृति के बिना निगम क्षेत्र में बोतलबंद पानी बेचना अब संभव नहीं होगा। निगम क्षेत्र में पानी बेचने को लेकर स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया है, ताकि पानी की गुणवत्ता और अन्य मानकों की जांच हो सके। इस नए नियम के तहत, सभी वाटर प्लांट और पानी बेचने वाले कारोबारियों को निर्धारित मानकों और आवश्यक कागजात के साथ निगम से अनुमति लेनी होगी, और बिना अनुमति के पानी बेचे जाने पर रोक लगा दी जाएगी। यह नियम पानी की गुणवत्ता और अन्य मानकों की जांच करने के लिए लागू किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कारोबारियों द्वारा बेचा जा रहा पानी सुरक्षित है। सभी वाटर प्लांट और पानी बेचने वाले कारोबारियों को तय मानकों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज और अनुमति पत्र जमा करने होंगे। इस बाबत नगर प्रबंधक राम श्रीवास्तव ने...