रांची, जून 18 -- रांची, संवाददाता। रांची नगर निगम ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए शहर के 117 निजी अस्पतालों को हॉस्पिटल आईडी दी। निगम के मुताबिक, इसका उद्देश्य जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत शत-प्रतिशत व समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इस कड़ी में बुधवार को उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई, जिसमें सभी निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को आईडी संचालन की तकनीकी जानकारी, आवश्यक दस्तावेज तथा पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान उप प्रशासक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि नागरिकों को प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि समय पर पंजीकरण न करने वाले अस्पतालों पर जुर्माने का प्रावधान है। नागरिक सुविधा को...
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