मुजफ्फरपुर, फरवरी 20 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जलापूर्ति पाइप क्षतिग्रस्त करने पर नगर निगम ने इंडियन ऑयन पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कंपनी के प्रबंधन को इसको लेकर पत्र भेजा है। इसमें जुर्माने की राशि के अलावा मरम्मत कार्य पर खर्च हुए 18 हजार रुपये सहित कुल 36 हजार रुपये देने को कहा है। पहली बार निगम ने ऐसी सख्ती की और दूसरी एजेंसियों को भी इसको लेकर हिदायत दी है। इस माह के आरंभ में वार्ड 43 के अंतर्गत बांके साह चौक से भोला साह चौक तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क काटी गई थी। इस क्रम में जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। उस वक्त इस पर एतराज जताते हुए नगर आयुक्त ने आईओसीएल के प्रबंधक को पत्र लिखा था। इसमें 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट करने को कहा था कि बिना सूचना के गैस का पाइप बिछाने के काम के ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.