गुड़गांव, मार्च 19 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों-नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में मिली प्रचंड जीत के बाद राज्य की नायब सरकार ने शहरों की सरकार के अधिकार बढ़ाने का निर्णय लिया है। निकायों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स व शुल्क तय करने के अधिकार निकायों को दिए जाएंगे। ये अधिकार मिलने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी व सीवरेज शुल्क जैसे करों और शुल्कों का निर्धारण निगम अधिकारी खुद कर सकेंगे। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दरों के दायरे में रहकर ही वह फैसला कर सकेंगे। टैक्स व शुल्क ना तो कम होंगे और ना ही अधिक। ऐसे में आने वाले समय में इन टैक्स के बढ़ने से लोगों को जेब ढीली करनी पड़ सकती है। वहीं अ...
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