संतकबीरनगर, नवम्बर 20 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोपी इमरान पर अश्लील मजाक कर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। मामला जिले के महुली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने खुद अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि इमरान पुत्र जुबेर निकाह करने की बात कह कर अश्लील मजाक करता था। निकाह करने के झांसे में रखकर 22 अक्टूबर 2025 को उसके कमरे में घुसकर दुष्कर्म किया। आहट पाकर उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची तो इमरान उसे मुक्का थप्पड़ से मारते हुए भाग गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध घर में घुसकर दुष्कर्म करने का अभियोग पंज...