देहरादून, फरवरी 20 -- नये प्रस्तावित भू कानून में नगर निकाय सीमा से बाहर भी दूसरे राज्य के लोगों के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद के मानक और सख्त कर दिए गए हैं। अब दूसरे राज्य के लोगों को जमीन खरीदने को सब रजिस्ट्रार के समक्ष बाकायदा कानूनी शपथपत्र देकर बताना होगा कि उनके पास उत्तराखंड में कहीं जमीन तो नहीं है। नई व्यवस्था में एक परिवार एक बार ही उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकेगा। शपथपत्र झूठा निकलने पर सरकार जमीन जब्त कर लेगी। उत्तराखंड में नगर निकाय की सीमा से बाहर दूसरे राज्य के लोगों के लिए सिर्फ 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का नियम है। दूसरे राज्य के लोगों द्वारा इस नियम के भी दुरुपयोग के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं। एक ही परिवार के लोगों ने पति, पत्नी, बेटे, बेटी के नाम से अलग-अलग 250-250 वर्ग मीटर के कई भूखंड खरीद रखे है...