नई दिल्ली, अगस्त 4 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्थानीय निकायों के चुनाव 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा के साथ कराने का रास्ता साफ कर दिया है। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि शीर्ष अदालत ने 6 मई को ही निर्देश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनाव 2017 के ओबीसी कोटे के अनुसार कराए जाएं। इस निर्देश की आज पुष्टि की गई। अब आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में संपूर्ण ओबीसी आरक्षण लागू होगा। उन्होंने आगे कहा कि वार्ड परिसीमन के 2022 के कानून को रद्द कर दिया गया है। राज्य मंत्री और राकांपा नेता छगन भुजबल ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की और 2022 से पहले की वार्ड संरचनाओं को फिर से लागू करने की मांग की।
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