लखनऊ, दिसम्बर 1 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने निकायों में 28 मार्च 2005 से पहले जारी विज्ञापन के आधार पर एक अप्रैल 2005 के बाद ज्वाइन करने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया है। प्रदेश के 255 निकायों में ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं। विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि यह निर्णय हजारों अधिकारियों व कर्मियों के परिवारों को जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। विशेष सचिव नगर विकास ने निकाय निदेशालय को निर्देश दिया है कि वे इस दिशा में तेजी से काम करें। पात्रता के दायरे में आने वाले कर्मियों को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

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