पटना, सितम्बर 10 -- राज्य के निकायों में छह माह के भीतर सशक्त स्थायी समिति सदस्यों का चुनाव होगा। वोटिंग के जरिए चुनाव अब सीधे पार्षद करेंगे। डीएम की निगरानी में पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अभी सभी 264 निकायों की समिति में महापौर या नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से मनोनीत सदस्य हैं। नगपालिका अधिनियम की धारा 21 की उपधारा(3) में संशोधन के बाद यह निर्णय लिया गया है। संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के छह माह के भीतर चुनाव होना है। इसके अलावा आगे भी समिति में कोई पद रिक्त होने पर दोबारा चुनाव होगा। नए चुने गए सदस्य का कार्यकाल शेष बची अवधि के लिए होगा। इसके लिए धारा-23 की उपधारा (3) में भी संशोधन को मंजूरी दी गयी है। नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार ने कहा...
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