बिजनौर, नवम्बर 2 -- निकायों में महिला अध्यक्ष-सभासदों के पतियों की दखलंदाजी पर अंकुश की कवायद शुरु हो गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की प्रथा पर अंकुश लगाने के निर्देशों के क्रम में शासन-प्रशासन ने सभी नगरपालिका-नगर पंचायतों के ईओ को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जनपद के सभी निकायों को प्राप्त हो गए हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस क्रम में जिले के सभी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारियों को पत्र लिखा है। डीएम के पत्र के मुताबिक 10 अक्तूबर 2012 के शासनादेश के अनुसार जनप्रतिनिधियों के संबंधियों के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार निर्वाचित/पदेन महिला पदाधिकारियों को निकाय के प्रशासनिक कार्यों व बैठक में स्वतंत्र रूप ...