आजमगढ़, दिसम्बर 31 -- आजमगढ़, संवाददाता। शासन के निर्देश के बाद भी जिले की तीन नगरपालिका परिषद और 13 नगर पंचायतों में अभी तक ऑनलाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। जबकि शासन ने 15 अगस्त 2023 के बाद से ऑफलाइन टैक्स जमा करने पर रोक लगा दी है। रोक के बावजूद सभी नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में अभी ऑफ लाइन टैक्स जमा किए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सभी नगर निकायों में 15 अगस्त 2023 से सभी तरह के ऑफलाइन टैक्स जमा करने पर रोक लगा दी। साथ ही निकायों को निर्देशित किया गया था कि वे सिर्फ ऑनलाइन टैक्स एवं लाइसेंस शुल्क जमा करेंगे। लोगों को त्वरित, सुलभ एवं पारदर्शी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-नगर सेवा के तहत सभी निकायों में 9 सुविधाओं को ऑनलाइन किया गया है। इन सेवा संबंधी शुल्कों को ऑनलाइन जमा किया जा स...