बदायूं, अगस्त 20 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर एपीएस इंटरनेशनल स्कूल उझानी में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवकुमारी ने किया। सचिव ने छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से छह से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिला है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इस दौरान चार टीमें गठित कर प्रशनोत्तरी प्रतियोगिता करायी गयी। जिसमें प्रथम स्थान अथर्व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.