नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के श्री शनीश्वर देवस्थान शिंगणापुर में प्रशासक के तौर पर नासिक के आयुक्त को नियुक्त करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची व जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने इस मामले में बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि भक्तों द्वारा मंदिर में आने वाले करोड़ों के चढ़ावे को ऐसे ट्रस्ट के हवाले नहीं किया जा सकता, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। शीर्ष अदालत ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि नासिक आयुक्त प्रशासक होंगे, जबकि एसडीएम उनकी मदद करेंगे। कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक मंदिर ट्रस्ट की नई समिति का गठन नहीं हो जाता।

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