बोकारो, अगस्त 7 -- तेनुघाट, प्रतिनिधि। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने नावाडीह थाना अंतर्गत सिमराबेड़ा निवासी मुमताज मियां को मूक बधिर के साथ दुष्कर्म मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार एवं नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की। सूचिका ने नावाडीह थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि वह दिव्यांग लड़की है और अपने घर में अकेली थी। उसकी मां नागपुर गई थी और पिता सब्जी बेचने गए थे। तभी 14 मार्च 24 को घर के पीछे वाले दरवाजे से मुमताज मियां घुस गया और उसके वस्त्र उतारने की कोशिश करने लगा। मना करने पर मारपीट किया और जमीन पर पटक दिया। और फिर मुंह ...