रांची, जनवरी 27 -- रांची, संवाददाता। राजधानी के कांटाटोली इलाके में बीते 20 जनवरी को खुले नाले में बच्चे के गिरने की घटना को लेकर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम की लचर और उदासीन कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार एवं नगर निगम से शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में भी इसी तरह के मामलों में हाईकोर्ट द्वारा नालों को ढकने से संबंधित निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद यह बताया जाए कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी नाले को किस परिस्थिति में खुल...
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