वाराणसी, दिसम्बर 13 -- वाराणसी। खादी ग्रामोद्योग आयोग के तेलियाबाग स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से सटे नाले पर कब्जे मामले में मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। नगर मजिस्ट्रेट रविशंकर सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में ही दोनों पक्षों को सुना। अधिवक्ता और शिकायतकर्ता नित्यानंद राय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व डीएम अवनीश अवस्थी ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया था कि आराजी नंबर 234, 235, मौजा लच्छीपुरा परगना देहात अमानत पर नाला है। आयोग का कब्जा अवैध है। कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने नाले की आराजी को अलग करने का आदेश पारित किया। इन आदेश के खिलाफ आयोग ने कहीं अपील या रिवीजन अर्जी दाखिल नहीं की। सिटी मजिस्ट्रेट ने आयोग से आराजी नम्बर 234, 235 का कागजात मांगा तो वे नहीं दे सके। सिटी मजिस्ट्रेट ने आयोग से सम्बन्धित पांचों अराजियों की...