गुड़गांव, फरवरी 11 -- गुरुग्राम। सेक्टर-81 से 98 तक बरसाती नाले के निर्माण में देरी पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने एक ठेकेदार को नोटिस दिया है। इसमें चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया तो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक एक करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाएगा।बता दें कि ठेकेदार पर एचएसवीपी की तरफ से 22.15 लाख रुपये का जुर्माना पहले भी लगाया जा चुका है। एचएसवीपी ने अप्रैल, 2022 में इन सेक्टरों में बरसाती पानी की नाला डालने का ठेका करीब 22.61 करोड़ में ठेकेदार को आवंटित किया था। टेंडर शर्तों के मुताबिक अप्रैल, 2023 में निर्माण कार्य को पूरा किया जाना था। निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी होने पर एचएसवीपी ने ठेकेदार पर जुर्माना लगाया था। इससे ठेकेदार ने सबक नहीं ली। एचएसवीपी ने पिछले साल सितंबर और अक्टूबर ...