बिहारशरीफ, सितम्बर 20 -- नालंदा 824 समेत सूबे के 14 हजार स्कूलों की होगी जांच शिक्षा का अधिकार अधिनियम की शर्तों को पूरा न करने वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। नालंदा जिले के 824 समेत सूबे के 13 हजार 922 निजी स्कूलों की जांच की जाएगी। अगर वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं करते पाये गये, तो बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी डीईओ को पत्र लिखकर कहा है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा की शर्तों को पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि तय की गयी थी। नालंदा जिले के 781 समेत सूबे के चार हजार 915 स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन, इनमें में अधिकतर स्कूल अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इन स्कूलों की तय बिन्दुओं के आधार पर इन स्कूलों की जां...
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