रांची, नवम्बर 19 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त सह फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीएडब्ल्यू) के न्यायाधीश अमित शेखर की अदालत ने नारकोपी में कथित दुष्कर्म के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी अजय सिंह उर्फ पूरण सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मामला 31 अगस्त 2024 की कथित घटना पर आधारित है। प्राथमिकी में आरोप था कि पीड़िता अपने बेटे के साथ घर लौट रही थी, तभी आरोपी नशे की हालत में पहुंचा। उसे जबरन अधनिर्मित घर में ले गया, मारपीट की और रातभर बंधक बनाकर उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने कहा था कि सामाजिक बदनामी के डर से उसने पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं दी और 11 सितंबर 2024 को पति के आने के बाद मामला दर्ज कराया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान स्थिति बिल्कुल उलट गई। पीड़िता और उसके पति दोनों ने अदालत में अपने पूर्व बयान से इनकार कर दिया...