नैनीताल, जुलाई 22 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने सितारगंज क्षेत्र की एक ग्रामसभा क्षेत्र से प्रधान का चुनाव लड़ रहे बिजेंद्र सिंह की ओर से दायर नामांकन निरस्त करने को चुनौती देती याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत न देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा चुनाव की तिथियां नजदीक आ चुकी हैं, ऐसे में अब इसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमणकारियों की जांच कर सूची जारी की गई है। जिसमें बिजेंद्र सिंह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के दोषी पाए गए। जिन्हें मई में नोटिस जारी कर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उनकी ओर से ग्राम प्रधान...