पटना, नवम्बर 3 -- मोहनियां से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह के नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर अर्जी को पटना हाईकोर्ट के रद्द कर दिया। हालांकि न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अर्जी दायर कर चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। शनिवार को कोर्ट ने दोनों याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अवनीश कुमार ने कोर्ट को बताया था कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून को नजरअंदाज कर नामांकन पत्र रद्द किया है। राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन जाति प्रमाणपत्र को लेकर मंजूर नहीं किया गया है, जबकि राकेश कुमार सिंह का नामांकन पत्र आपराधिक इतिहास के बारे में दिये कॉलम में टिक नहीं लगाने पर रद्द किया गया ह...
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