पटना, नवम्बर 2 -- पटना हाईकोर्ट ने मोहनियां से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किये जाने के मामले पर न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अवनीश कुमार ने दलील पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून को नजरअंदाज कर गलत तरीके से नामांकन पत्र को रद्द किया है। उनका कहना था कि राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन पत्र जाति प्रमाण पत्र को लेकर मंजूर नहीं किया गया है, जबकि राकेश कुमार सिंह का नामांकन पत्र आपराधिक इतिहास के बारे में दिये गये कॉलम में टिक नहीं लगाये जाने पर रद्द किया गया है। उनका कहना था कि आवेदक को नामांकन पत्र रद्द करने का आदेश तक नहीं द...
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