नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मोहनिया आरक्षित सीट दाखिल अपना नामांकन पत्र खारिज किये जाने को चुनौती दी थी। निर्वाचन अधिकारी ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र पेश करने के आरोप में याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 'एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।' पीठ ने याचिका खारिज करते हुए राजद नेत्री श्वेता सुमन को चुनाव याचिका दायर करने को कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इस पर पीठ ने कहा कि कानून में उपलब्...
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