भभुआ, अक्टूबर 17 -- अभ्यर्थी को जुर्माना व जेल दोनों का करना पड़ सकता है सामना शपथ पत्र में गलत सूचना देने या छुपाना बताया गया है गैरकानूनी (पेज चार) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। विधानसभा चुनाव को लेकर 11 नवंबर को मतदान होगा। अभी 20 अक्टूबर तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच व नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर चुनाव-चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नामांकन के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अगर तथ्य को छुपाकर या गलत सूचना देकर नामजदगी का पर्चा दाखिल किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जानकार बताते हैं कि नामाकंन पत्र में गलत सूचनाएं देने पर छह माह तक सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कंपेडियम में जारी निर्देशों में कहा है कि जनप्रतिनिधत्व कानून के तहत कोई उम्मीदवार ना...
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