नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान तैयार मसौदा मतदाता सूची के बारे में 1 सितंबर के बाद भी दाखिल सभी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, ईसीआई ने कहा कि चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दाखिल सभी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग ने मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 सितंबर को बढ़ाकर 15 सितंबर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। आयोग की इस दलील को अदालत के रिकार्ड में दर्ज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर राजद, एआईएमआईएम और एडीआर की अर्जी पर आदेश पारि...