गिरडीह, फरवरी 13 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। पोस्को के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को सात साल सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है। वहीं 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा। अदालत ने धनवार थाना क्षेत्र के मकडीहा टोला दोनोटांड़ निवासी साजिद अंसारी उर्फ बाबू को धारा 366 में दंडित किया है। वहीं अदालत ने दोषी की मां हसीरन खातून पति गुलाम रसूल को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मुकदमें से बरी कर दिया। यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के एक गांव से संबंधित है। क्या है मामला: यह मामला धनवार थाना कांड संख्या 229/2018 दिनांक 10.06.2018 से संबंधित है। इस कांड के सूचक पीड़िता का भाई है। ...
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