गुमला, फरवरी 18 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।सजा पाए दोषियों में धोधरा निवासी अशोक उरांव और अरविंद टोप्पो शामिल हैं। यह मामला गुमला थाना क्षेत्र का है। घटना 31 मई 2023 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ एक शादी समारोह में जा रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसे जबरन पकड़ लिया,जबकि उसकी सहेली डर के कारण वहां से भाग गई। इसके बाद आरोपी पीड़िता को सुनसान स्थान पर ले गए और अपराध को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी। परिजनों ने सदर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थ...