नई दिल्ली। एएनआई, अप्रैल 19 -- दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 16 साल की लड़की से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में 45 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के 20 दिन के भीतर यह फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज (एएसजे) बबीता पुनिया ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली के निहाल विहार थाने में फरवरी 2025 में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 28 मार्च 2025 को यह केस शुरू किया गया था। 15 अप्रैल को दोषसिद्धी पर फैसला सुनाया गया और अगले ही दिन अदालत ने दोषी को सजा भी सुना दी। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को 19.5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया यह भी पढ़ें- स्कूल टीचर ने 2 साल लूटी छात्रा की आबरू, प्रेग्नेंट होने पर करा दिया अबॉर्शन जज बबीता पुनिया ने 16 अप्रैल को सुनाए...
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