चित्रकूट, मई 16 -- चित्रकूट जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 36 दिन के भीतर आए इस फैसले पर पीड़ित परिजनों ने खुशी जताई है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी छह अप्रैल को खेत में महुआ बीनने गई थी। वहीं पर मिला शारदा कोल किशोरी को बहला-फुसलाकर नाले की तरफ ले गया और दुष्कर्म किया। की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने अगले दिन आरोपी को दबोच लिया था। विवेचक अपराध निरीक्षक विनय विक्रम सिंह ने साक्ष्य जुटाते हुए 11 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक तेजप्...