सिद्धार्थ, जनवरी 20 -- नाबालिग से रेप के आरोपी को सात साल की सजा सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नागेन्द्र यादव पुत्र कतवारु निवासी गुल्हरिया थाना खेसरहा के खिलाफ 2016 में धारा 376, 366, 363, 50 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना खेसरहा में केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के बाद आरोप को सही पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने सात साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 46 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक पवन कुमार कर पाठक ने की।

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