सिद्धार्थ, जून 17 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के कटरिया बाबू गांव निवासी कृष्णा उर्फ बलराम पुत्र जैसराम पर नाबालिग से रेप के मामले को लेकर 2019 में धारा 376 व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले की सुनवाई के बाद आरोप सही पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...