हाजीपुर, जून 28 -- हाजीपुर । निज संवाददाता वैशाली जिले के महनार थाने के एक गांव में करीब पांच साल पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना में शुक्रवार को अदालत का फैसला आया। दोषी को सात वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सिविल कोर्ट के विशेष न्यायधीश पॉक्सो सह एडीजे-6 के कोर्ट ने एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना की अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी मो. वकील को सात साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। अदालत ने सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह जानकारी पॉक्सो के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने दी। स्पेशल पीपी ने बताया कि यह घटना महनार थाने के गांव में घटी थी। महनार थाने में पीड़िता के पिता ने थाना कांड संख्या 379/20 दर्ज किया था। इस मामले मे...