पौड़ी, अक्टूबर 10 -- विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) पौड़ी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 21 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। थाना पैठाणी क्षेत्र में जून 2023 को नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पीड़िता से नवंबर 2022 में दुष्कर्म की घटना हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि थाना पैठाणी पुलिस को बीते 18 जून 2023 को एक किशोरी अपने पिता के साथ थाने आई थी। जहां उन्होंने पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी। तहरीर में किशोरी ने बताया था कि गांव के ही एक युवक से मेरा एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते 18 नवंबर 2022 को मेरे घर पर कोई नहीं था। घर में मैं अकेली थी, इसी द...