हल्द्वानी, मई 5 -- हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए पॉक्सो अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। युवक ने घर से लापता चल रही नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने बताया कि प्रकरण 2023 का है। लालकुआं थाने में एक व्यक्ति ने अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच के बाद मथुरा जंक्शन से नाबालिग को बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घर से निकलने के बाद वह किच्छा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से एक अंजान युवक नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। आरोप था कि पीड़िता को आरोपी मथुरा और रामपुर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। ...