रामपुर, अप्रैल 9 -- रामपुर। दो साल तक डरा धमकाकर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसे गर्भवती कर देने के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है। बीते वर्ष 21 नवंबर को अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रामस्वरूप पुत्र शर्मा प्रसाद निवासी बसडिला, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर, हाल निवासी देवरनिया शुमाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर दो साल से शारीरिक संबंध बनाए और बेटी को गर्भवती कर दिया। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रामस्वरूप को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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