सहरसा, अक्टूबर 10 -- सहरसा, विधि संवाददाता। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुना दी है। अदालत ने बसनही थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष कठोर कारावास, 50 हजार का अर्थदंड, पॉक्सो 4 में 10 वर्ष कारावास और 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि अर्थदंड नही देने पर दो वर्ष और एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी आरोपी को भुगतनी होगी। अदालत ने भारत दंड विधान की धारा 376 में 10 वर्ष कारावास एवम् 25 हजार का अर्थदंड तथा धारा 506 में एक वर्ष 5 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष एवम् तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ साथ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.