बगहा, नवम्बर 1 -- बेतिया, विधि संवाददाता। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में अनन्य विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो के अरविंद कुमार गुप्ता ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता बैरिया थाना क्षेत्र के मलकौली पठखौली निवासी श्याम सुंदर पडित है। रेप एंड पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि अभियुक्त बीते 24 अप्रैल वर्ष 2022 की रात्रि नाबालिग को शादी का झांसा दे उसे घर से बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले को ले पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में बताया था कि घटना की रात्रि सजायाफ्ता पीड़िता को शादी का झांसा दे बहला फुसलाकर अपने साथ बस से पटना ले...