कटिहार, जुलाई 29 -- कटिहार, विधि संवाददाता जिला अदालत स्थित पोक्सो की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सह डी.ए.एस.जे -6 तेज प्रताप सिंह ने सोमवार को चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में लिप्त आरोपी मो. ज़ुबैर कदवा निवासी है को मामले के विचारण के पश्चात सिद्ध दोष अभियोग में सश्रम आठ वर्ष की कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अदालत में अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी पर अतिरिक्त छह माह की कैद भी निर्धारित किया है। वहीं घटना की नाबालिक पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से अदालत ने उसके शिक्षा दीक्षा एवं पोषण हेतु तीन लाख रुपये की भुगतान की भी आदेश दिया है। घटना को लेकर स्वयं 16 वर्षीय नाबालिक पीड़िता ने महिला थाना में कांड सं०- 87/16 दर्ज करा 15 अगस्त 2016 को आरोप लगाई थी कि साढे पांच माह पूर्व पड़ोस में रह रहे रिश्ते ...