गाजीपुर, मार्च 24 -- गाजीपुर, संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सोमवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना मरदह के एक गांव की पीड़ित मां ने तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग लड़की 3 जुलाई 2017 को खाना खा कर मड़ई में सोई थी। इसी दौरान रात्रि 11 बजे अमित चौहान व शशि चौहान उसकी लड़की को जबरदस्ती डरा धमकाकर सिवान में ले गए। उसके साथ दुष्कर्म किया और वहां से उसको ले जाकर दूसरे दिन सुबह 10 बजे दुल्लहपुर स्टेशन पर छोड़ कर भाग गये। सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों ...
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