बिहारशरीफ, फरवरी 16 -- नाबालिग से दुष्कर्म में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजासजा के साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया सितंबर 2022 में एकंगरसराय थाना क्षेत्र में हुई थी घटना बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग से रेप मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। कोर्ट ने मामले की पीड़िता को भी पीड़ित प्रतिकर योजना से पांच लाख सहायता राशि देने का आदेश दिया है। आरोपित तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के जैतीपुर निवासी विनय प्रसाद को दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई है। जबकि, पीड़िता की मामी को भी...