रामपुर, अक्टूबर 1 -- नाबालिग से दुष्कर्म के केस में पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 12 अगस्त को थाने में खड़क सिंह उर्फ अर्जुन पुत्र हीरालाल निवासी स्वार खुर्द के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अर्जुन ने 12 अगस्त को उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामगोपाल सिंह की अदालत में चला। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा के मुताबिक कोर्ट ने आरोपी खड़क सिंह उर्फ अर्जुन को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि ...