गाजीपुर, अगस्त 14 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी इमरान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप था की वर्ष 2022 में नाबालिग बेटी को मरदानपुर निवासी इमरान मिया उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। उसने पीड़िता को छह महीने तक अलग-अलग जगहों पर रखा। घटना के दो दिन बाद आरोपी की पत्नी ने पीड़िता की मां को इस बारे में बताया। तब से उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया। भुड़कुड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद 8 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने...
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