भभुआ, अगस्त 13 -- भभुआ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने 20 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। सजा पाने वाला ओमकार पाण्डेय उर्फ गोलू पाण्डेय जिले के मोहनियां थाना क्षेत्र के एक का निवासी है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभुषण पाण्डेय ने बताया कि घटना 6 जुलाई 2019 की दोपहर नाबालिग लड़की अपने भाई-बहन के साथ घर में थी। मां व पिताजी बाहर गए थे। आरोपी घर की दीवार फांदकर घर में घुसकर दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया। मामले में महिला थाना में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसी मामले में अदालत ने विचारण के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी। तीन आरोपितों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा ...