गुमला, सितम्बर 17 -- गुमला प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों थोबियस तिर्की और राजेश मिंज को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक यह घटना चैनपुर थाना क्षेत्र में 17 मार्च 2018 की है। घटना के दिन पीड़िता बैल खोजने जंगल गई थी, तभी आरोपियों ने बहाने से उसे अंदर ले जाकर सुनसान जगह पर जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।करीब सात साल तक चले मुकदमे में गवाहों और सबूतों के आधार पर शनिवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा मुकर्रर की।

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